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यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल ने किया आत्मसमर्पण, 10 साल की जेल

तहलका के पूर्व संपादक को गोवा की कोलवाले जेल भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका।

झटपट समझें

तरुण तेजपाल ने गोवा के मापुसा स्थित अतिरिक्त सत्र अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है और उन्हें उत्तरी गोवा की कोलवाले केंद्रीय जेल भेज दिया गया है, जहां वह 10 साल की सश्रम कारावास की सजा काटेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया था।

मुख्य बातें

  • तरुण तेजपाल ने 14 सितंबर को गोवा के मापुसा स्थित अतिरिक्त सत्र अदालत में आत्मसमर्पण किया।
  • उन्हें उत्तरी गोवा की कोलवाले केंद्रीय जेल भेजा गया है।
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया था।
  • हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 लाख रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
  • यह मामला नवंबर 2013 में एक जूनियर सहकर्मी के यौन उत्पीड़न से संबंधित है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को आत्मसमर्पण से छूट की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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तरुण तेजपाल ने गोवा की मापुसा अदालत में आत्मसमर्पण किया।

तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल ने सोमवार, 14 सितंबर को गोवा के मापुसा स्थित अतिरिक्त सत्र अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें उत्तरी गोवा की कोलवाले केंद्रीय जेल भेज दिया गया, जहां वह अपनी सजा काटेंगे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को वर्ष 2021 में निचली अदालत से मिले बरी होने के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया था, जिसे पीड़िता को दिया जाना है।

मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में पत्रिका के एक आयोजन के दौरान होटल की लिफ्ट में एक जूनियर सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। निचली अदालत ने मई 2021 में तेजपाल को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ गोवा सरकार ने अपील की थी।

हाईकोर्ट ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ), 354ए और 354बी के तहत दोषी करार दिया था। बरी होने के करीब पांच साल बाद आए इस फैसले ने मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को आत्मसमर्पण से छूट की उनकी याचिका खारिज करते हुए तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तेजपाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई प्रस्तावित है, बशर्ते 21 सितंबर तक आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र दाखिल हो जाए।

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