नई दिल्ली: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने लाखों पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड-हॉक बोनस) देने की मंजूरी दी है। निर्धारित गणना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,908 मिल सकते हैं।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
15 अक्टूबर को जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, यह बोनस केंद्र सरकार के ग्रुप-C और ग्रुप-B के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी अन्य प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते।
पात्रता शर्तें पूरी करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सशस्त्र बलों और केंद्रशासित प्रदेशों के कुछ कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, यह घोषणा सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू नहीं है।
₹6,908 का बोनस कैसे तय हुआ?
सरकार ने बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा ₹7,000 निर्धारित की है। पूरे 30 दिनों के बोनस की गणना इस प्रकार होगी:
₹7,000 × 30 ÷ 30.4 = ₹6,908 (लगभग)
कम औसत वेतन या कम पात्र सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को इससे कम राशि मिल सकती है।
बोनस पाने के लिए जरूरी शर्तें
सामान्य नियमों के अनुसार, कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी करना जरूरी है। छह महीने से एक साल के बीच पात्र सेवा वाले कर्मचारियों को अनुपात के आधार पर बोनस मिलेगा।
कुछ पात्र अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। निर्धारित कार्यदिवस और सेवा अवधि की शर्तें पूरी करने वाले कैजुअल कर्मचारियों को अधिकतम ₹1,184 का बोनस मिल सकता है।
यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के लिए पहले घोषित 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस से अलग है। सरकार ने भुगतान की कोई एक निश्चित तारीख घोषित नहीं की है।

