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केरल हिट-एंड-रन: कोच्चि पुलिस कमिश्नर का तबादला, 4 पुलिसकर्मी निलंबित

न्यायाधीश के नाबालिग बेटे से जुड़े मामले में लापरवाही पर सरकार की बड़ी कार्रवाई।

एक स्कूटर और एक कार के पास खड़े पुलिस अधिकारी, पृष्ठभूमि में एक शहर और सूर्यास्त।
कोच्चि में हुए हिट-एंड-रन मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में हुई चूक पर कार्रवाई।
मुख्य बातें

केरल सरकार ने कोच्चि में एक जानलेवा सड़क हादसे की जांच में कथित लापरवाही के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है, जिसमें कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश कुमार का तबादला कर दिया गया है और चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।

  • कोच्चि के पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश कुमार का तबादला किया गया है।
  • वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आर. निशांतिनी को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
  • चेरानल्लूर पुलिस थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।
  • यह कार्रवाई एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के नाबालिग बेटे से जुड़े हिट-एंड-रन मामले में हुई है।
  • दुर्घटना में 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत हो गई थी।
  • मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) जोड़ी गई है।

कोच्चि, 28 अक्टूबर 2026। केरल सरकार ने कोच्चि में एक जानलेवा सड़क हादसे की जांच में कथित लापरवाही को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। बुधवार को कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश कुमार का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आर. निशांतिनी को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

इससे पहले मंगलवार को चेरानल्लूर पुलिस थाने से जुड़े चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। मामला एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के 17 वर्षीय बेटे द्वारा कथित रूप से चलाई जा रही मर्सिडीज कार से स्कूटर सवार की मौत से संबंधित है।

रविवार तड़के हुई थी दुर्घटना पुलिस के अनुसार, रविवार 25 अक्टूबर की तड़के करीब 2:20 बजे कोच्चि के चेरानल्लूर इलाके में एक मर्सिडीज कार ने स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी थी।

हादसे में 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत हो गई। वह सड़क किनारे खाने का कारोबार करते थे और काम खत्म करके घर लौट रहे थे।

पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के समय कार एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का नाबालिग बेटा चला रहा था। वाहन न्यायाधीश के नाम पंजीकृत है।

चार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई क्यों? दुर्घटना के बाद पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही से मौत होने से संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया था।

पीड़ित परिवार ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि प्रभावशाली परिवार से जुड़े आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है।

इसके बाद जांच में तेज रफ्तार से वाहन चलाने के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया और मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, यानी गैर-इरादतन हत्या से संबंधित प्रावधान, जोड़ा गया।

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने विधानसभा में पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई में गंभीर चूक होने की बात कही। इसके बाद थानाध्यक्ष सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

पुलिस कमिश्नर को भी पद से हटाया केरल सरकार ने बुधवार को कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश कुमार को पद से हटाकर उनका तबादला कर दिया।

उनकी जगह 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी आर. निशांतिनी को नियुक्त किया गया है। पी. प्रकाश को दक्षिण क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के दौरान पर्याप्त निगरानी और उचित कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए थे।

न्यायाधीश की भूमिका की भी जांच मामले में कार मालिक न्यायाधीश की संभावित भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट की अनुमति मांगे जाने की जानकारी भी दी है।

मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश हुई। हालांकि, इन आरोपों पर अभी कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है।

नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिली है। पुलिस ने जमानत रद्द कराने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

प्रकाशित: बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | 3:50 PM IST

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