नई दिल्ली: भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर 2026 से स्टेशन के काउंटर पर खरीदे गए टिकटों को भी यात्रा बीमा के दायरे में लाया जाए। अब तक रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को वैकल्पिक बीमा की सुविधा मिलती थी, लेकिन काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।
आदेश का पालन नहीं हुआ तो रेलवे बोर्ड होगा जिम्मेदार
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने रेलवे सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को बीमा सुविधा देने के लिए रेलवे को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इसके बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं होने पर रेलवे बोर्ड की सीधे जवाबदेही होगी।
कितने रुपये तक मिलेगा बीमा?
मौजूदा ऑनलाइन रेल यात्रा बीमा योजना में दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम ₹10 लाख तक का बीमा कवर मिलता है।
ऑनलाइन बुकिंग में इस वैकल्पिक बीमा का प्रीमियम लगभग 45 पैसे प्रति यात्री है। हालांकि, काउंटर टिकट के लिए प्रीमियम, दस्तावेज और दावा प्रक्रिया कैसे लागू होगी, इस संबंध में रेलवे के विस्तृत निर्देश आने बाकी हैं।
रेल सुरक्षा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
सुनवाई के दौरान अदालत ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। इनमें कवच सुरक्षा प्रणाली, रेलवे ट्रैक की घेराबंदी और फुटओवर ब्रिज जैसे मुद्दे शामिल हैं।
अदालत ने सुरक्षा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी पर असंतोष व्यक्त किया। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित है।

